
संवाददाता
कानपुर। बर्रा थानाक्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर शव बक्से में छिपाने वाले को एडीजे–1 की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मार्च 2021 में बच्चों के ट्यूशन पढ़ने जाने के बाद पति ने घटना को अंजाम दिया था। साक्ष्य मिटाने के लिए युवक ने घर में सरसो के तेल और पानी से धुलाई की थी। शव की सड़ांध आने पर पड़ोसियों ने मृतका के परिजनों को सूचना दी थी। परिजन पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ था।
इस मामले के वादी पुरुषोत्तम सविता के अनुसार उसकी बहन मधु श्रीवास्तव की शादी 20–22 साल पहले जरौली फेस–2 ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी सतीश श्रीवास्तव से हुई थी। दंपत्ति आयुर्वेदिक दवा की कंपनी में काम करते थे। उनके दो बेटे पीयूष और आयुष है। पुरुषोत्तम ने बताया कि 21 मार्च 2021 को भांजे पीयूष ने फोन करके बताया कि मां नहीं मिल रही है।
जिसके बाद वह घर पहुंचे और सतीश को फोन किया तो उसने बताया कि वह औरैया आया हुआ है। उन्होंने बच्चों के साथ खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला जिसके बाद उन्होंने बर्रा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 23 मार्च को घर से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने जानकारी दी। जिसके बाद वह पुलिस के साथ अंदर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो बक्से में मधु का शव पड़ा मिला।शव मिलते ही सतीश मौके से भागने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
आरोपी ने बताया कि बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे, जिसके बाद अवैध संबंधों के शक में उसने पत्नी की हत्या की। मामला एडीजे–1 सुदामा प्रसाद की कोर्ट में ट्रायल पर था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।