March 10, 2025

आ स. संवाददाता 
कानपुर। 
अब बुलडोजर कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करना होगा। अचानक न तो मकान गिराए जाएंगे और न ही किसी संपत्ति का ध्वस्तीकरण होगा।

क्योंकि नोटिस तामील कर 15 दिन का समय देने के साथ ही संबंधित विभाग को जिला प्रशासन को अवगत कराना होगा। इसकी निगरानी के लिए एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इसके लिए जिले की सभी तहसील, नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभागों को पत्र भेजा गया है। वहीं, बैक डेट में ध्वस्तीकरण के आरोप से बचने के लिए ई-मेल आईडी भी बनाने का निर्देश दिया गया है। ध्वस्तीकरण से जुड़े सभी नोटिस व कार्रवाई की जानकारी इस ई-मेल पर संबंधित विभाग को देनी होगी।
घर या संपत्ति के ध्वस्तीकरण को लेकर आए दिन शिकायतें आती हैं कि विभाग ने न तो नोटिस तामील किया है और न ही जिम्मेदार को जवाब देने का समय दिया। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सम्पत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें बिना कारण बताओ नोटिस दिए ध्वस्तीकारण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट से मिले दिशा-निर्देश के आधार पर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। पूर्व तिथि में नोटिस जारी किए जाने के आरोपों से बचने के लिए विधिवत सूचना ई-मेल पर भेजने का निर्देश दिया गया है।
इस ई-मेल की जिलाधिकारी कार्यालय से ऑटो जनरेटेड रिप्लाई पहुंचने के बाद ही संबंधित विभाग उचित कार्रवाई करें। डीएम ने एडीएम सिटी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ध्वस्तीकरण करने वाली प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं।