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आ स. संवाददाता
कानपुर। घाटमपुर क्षेत्र के बिरहिनपुर गांव में तीन साल पहले घर पर रात के समय पुत्री को अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर पिता ने दोनों की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
घाटमपुर क्षेत्र के गांव बिरहिनपुर निवासी बैजनाथ ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पुत्र कल्लू का गांव में रहने वाले शिव आसरे की पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका लड़का कल्लू शिव आसरे की पुत्री से मिलने उसके घर चला गया था।
सुबह शिव आसरे ने घर आकर उसे बताया कि उसका लड़का कल्लू और उसकी पुत्री घर पर कमरे में हैं। इस पर वह अपनी पत्नी के साथ शिव आसरे के घर गया, तो देखा कि उसके पुत्र कल्लू और शिव आसरे की पुत्री का शव कमरे में पड़ा है।
शिव आसरे ने दोनों की कुल्हाड़ी से काटकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी शिव आसरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिए थे। मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी।
डीजीसी डॉ.विजय सिंह व विशेष लोक अभियोजक नीरज सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी शिव आसरे को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।