संवाददाता
कानपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कानपुर नगर विवेक चतुर्वेदी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अवगत कराया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बिहार राज्य की निर्वाचक नामावली हेतु गणना प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद कानपुर नगर में निवासरत बिहार राज्य के वे सभी मतदाता, जो अपने गृह राज्य की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होना चाहते हैं, वे यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम अथवा परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण कर सकते हैं।
इसके लिए मतदाता स्वयं अपने मोबाइल फोन, वेबसाइट अथवा इसीआईएनईटी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर सहित व्हाट्सएप, ईमेल अथवा अन्य किसी डिजिटल माध्यम से बीएलओ को भेज सकते हैं, या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के माध्यम से बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं।
गणना प्रपत्र के साथ पहचान हेतु आवश्यक किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना आवश्यक है, जो निम्न में से कोई एक हो सकता है।
किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी,पेंशनधारी को जारी पहचान पत्र। 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी कोई दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड,विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, पारिवारिक रजिस्टर अथवा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
यदि उपयुक्त दस्तावेज तत्काल उपलब्ध न हो, तो संबंधित दस्तावेज 25 जुलाई 2025 तक अथवा दावा-आपत्ति की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 के भीतर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रारूप निर्वाचक नामावली 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और दावा-आपत्ति 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक ली जाएगी।
मतदाता ईसीआईएनईटी ऐप अथवा वेबसाइट पर जाकर अपने प्रपत्र की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। उन्होंने सभी बिहार राज्य के मतदाताओं से समय से पूर्व गणना प्रपत्र भरने एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है, जिससे उन्हें निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।






