August 8, 2025

संवाददाता
कानपुर।
  प्रेम संबंध में युवक की हत्या के मामले में आज न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने आरोपी दो दोस्तों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई ।
दोषी युवक सितंबर 2018 को अपने साथी को घर से बात करने के बहाने ले गए थे। इसके बाद गला दबाकर लोहे की रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। वहीं एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
वादी मोहित उर्फ गोलू ने 26 सितंबर 2018 को फजलगंज थाने में अपने भाई अक्षय की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 सितंबर की रात भाई घर पर था। इस दौरान उसके दोस्त ने फोन करके उसे घर के नीचे बुलाया। घर के नीचे खड़े होकर अक्षय कुछ देर उनसे बात करता रहा। इसके बाद वह दोस्तों के साथ स्कूटी से चला गया। इसके बाद दो दिन बाद उसकी लाश अर्मापुर नहर किनारे मिली थी।
पुलिस ने हत्या के आरोप में गांधी नगर सीसामऊ निवासी दोस्त आकाश साहू, अजीत कुमार गुप्ता और अनुभव जायसवाल को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ के दौरान आकाश ने बताया था कि प्रयागराज निवासी युवती के अक्षय के प्रेम संबंध हो गए थे, आकाश भी उसी युवती से प्यार करता था।
कई बार उसने अक्षय से इस बात का विरोध किया, लेकिन वह नहीं मान रहा था। जिसके बाद उसने अक्षय को रास्ते से हटाने की ठान ली थी।
पुलिस ने आरोपी आकाश के घर से अक्षय के खून से सने कपड़े बरामद किए थे। मामला विशेष न्यायाधीश एससी–एसटी एक्ट सपना त्रिपाठी की कोर्ट में ट्रायल पर था।
अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी आकाश, अजीत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25–25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अनुभव को न्यायालय ने साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया।