आ स.संवाददाता
कानपुर। तीन वर्ष पूर्व फजलगंज थानाक्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड मे कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है । कोर्ट ने सजा सुनाने की तिथि 7 नवंबर तय की है।
इस जघन्य हत्याकांड को मृतक प्रेम किशोर के जिगरी दोस्त गौरव ने अपने साथी हिमांशु के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
फजलगंज चौराहे से गोविंद नगर जाने वाले मार्ग पर स्थित उंचवा मोहल्ले में किराना कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी ललिता देवी और 12 साल का बेटा नैतिक रहते थे। प्रेम किशोर के बड़े भाई राज किशोर ने बताया कि 2 अक्टूबर 2021 की सुबह मंझले भाई प्रेम कुमार ने बताया कि प्रेम किशोर की किराना दुकान में ताला लगा हुआ है और काफी देर से दरवाजा नहीं खुल रहा है। राज किशोर ने गेट खुलवाने के तमाम प्रयास किए, दरवाजा न खुलने पर उन्होंने फजलगंज पुलिस को जानकारी दी। पुलिस जब दरवाजा तोड़ कर घर के अंदर दाखिल हुई, तो घर के अंदर प्रेम किशोर, ललिता व नैतिक के खून से लथपथ शव पड़े हुए थे ।
पुलिस ने राज किशोर की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। जांच में सामने आया कि घटना को उसके जिगरी दोस्त इटावा निवासी गौरव शुक्ला उर्फ शिवम व उसके साथी हिमांशु चौहान ने अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि प्रेम किशोर बिधनू के गंगापुर कॉलोनी में नया मकान बनवा रहे थे, जिस पर वह लूटपाट करने के इरादे से घर आए थे। लूटपाट का विरोध करने पर उन लोंगो ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध कराने में पड़ोसी गवाह राजेश सोनी की भूमिका अहम रही। राजेश ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन वह प्रेम किशोर के घर पर था। जब गौरव व हिमांशु प्रेम किशोर के घर आए थे और काफी देर तक बातचीत करने के बाद उन्होंने साथ में ही खाना खाया था, रात हो जाने पर राजेश अपने घर चला गया था।
उक्त दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 7 नवंबर को दोनों की सजा पर सुनवाई की जाएगी।