
आ स. संवाददाता
कानपुर। शहर और कानपुर परिक्षेत्र में 50 लाख से अधिक मूल्य की संपत्ति खरीदने वाले 50 हजार लोगों को आयकर विभाग ने नोटिस दिया है। संपत्तियां खरीदने के बाद ये लोग टीडीएस जमा नहीं कर रहे हैं।
कानपुर परिक्षेत्र में लोग 50 लाख से अधिक कीमत वाली संपत्तियां खरीद रहे हैं लेकिन कर नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आयकर विभाग से रजिस्ट्रार कार्यालय से मिले डाटा और विभाग में आईं शिकायतों के बाद चिह्नित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने पर खरीदार की यह जिम्मेदारी है कि वह विक्रेता को भुगतान करते समय एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटकर आयकर विभाग में जमा करे।
अब वित्त से जुड़े सरकारी कार्यालयों को भी आयकर विभाग से सूचनाएं साझा करनी होती हैं। विगत चार सालो के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय ने वार्षिक सूचना सारांश आयकर विभाग से साझा किया था। आयकर विभाग की जांच में पता चला कि कानपुर परिक्षेत्र में पश्चिमी उप्र एवं उत्तराखंड के लगभग 50 हजार लोगों ने 50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदी लेकिन एक फीसदी टीडीएस जमा नहीं किया।
ऐसे सभी लोगों को आयकर अधिनियम के तहत नोटिस जारी की जा रही हैं। विभाग की ओर से आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें टीडीएस काटकर जमा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नोटिसों से बचने के लिए संपत्ति खरीदने-बेचने वालों को आयकर नियमों का ध्यान रखना चाहिए।