February 22, 2026

संवाददाता 
कानपुर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश द्वारा प्रदेश में पूर्व में स्थापित नवीन निरीक्षण प्रणाली को अवक्रमित करते हुये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली, थर्ड पार्टी निरीक्षण (ऑडिट) की व्यवस्था स्थापित की गयी है। जिसके अनुसार कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम एवं उच्च जोखिम में विभक्त किया गया है। कम जोखिम वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु स्वप्रमाणन की व्यवस्था एवं मध्यम श्रेणी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण,ऑडिट थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।
उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू करते हुये श्रम कानून ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म को श्रम आयुक्त, उ.प्र. द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। उक्त शासनादेश में श्रम कानून ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म की परिभाषा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पात्रता उक्त शासनादेश में उल्लिखित है। तत्सम्बन्ध में पात्र, इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश में निहित निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्णरूपेण भरे हुये एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र इस कार्यालय की ईमेल आईडी पर एवं ऑफलाइन आवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय, जीटी रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर को प्रशासनिक अधिकारी प्रवर्तन के नाम से प्रेषित किये जा सकते हैं, जो कार्यालय में दिनांक 9 मार्च, 2026 तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों का कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षणोपरान्त पात्र संस्था को श्रम कानून ऑडिटर फर्म, तकनीकी ऑडिटर फर्म के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये इम्पेनलमेंट किया जायेगा। तदोपरांत मान्यता प्राप्त  इम्पेनल्ड संस्था को विभाग के पक्ष में रुपए 1,00,000/- सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ सुरक्षा धनराशि जमा नहीं की जानी है।

Related News