August 10, 2025

संवाददाता
कानपुर।
  घाटमपुर के पतारा गांव में लगभग 11 साल पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम ने आरोपी पिता-पुत्र को 7 साल की कैद और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुलाई 2014 में पतारा गांव में रहने वाले जगदीश, उनके पुत्र बबलू, पत्नी और झूरी ने रंजिश के चलते मुहल्ले के कमलेश पर लाठी-डंडों से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल कमलेश को परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतारा ले गए थे। वहां इमरजेंसी चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने जगदीश की पत्नी और झूरी की भूमिका संदिग्ध पाते हुए उनके नाम हटा दिए। केवल पिता जगदीश और पुत्र बबलू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को रंजिशन फंसाए जाने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश पूनम की अदालत ने जगदीश और बबलू को दोषी करार दिया।

एडीजीसी राकेश मिश्रा ने जानकारी दी कि
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 7 साल कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।