—अफसरों के खिलाफ दी तहरीर।

आ स. संवाददाता
कानपुर। कमिश्नरेट की क्राइमब्रांच में साइबर ठगी के बाद पीड़ितों से ठगों के खाते से रकम लौटाने के नाम पर मोटी वसूली का खेल चल रहा है। गीता नगर निवासी एनआरआई डॉक्टर से साइबर ठगों ने 80 लाख की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस ने ठगों के खाते में 3.71 करोड़ फ्रीज कर दिया था।
इसके बाद ठगी के शिकार डॉक्टर से उनकी रकम ठग के खाते से वापस लौटाने के नाम पर 27 लाख की डिमांड की गई, उन्होंने डिमांड पूरी नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद भी ठगी के रकम डॉक्टर के खाते में नहीं लौटाई गई। बल्कि दूसरे राज्य के एक मामले में ठगी की रकम को रिलीज कर दिया गया। मामले में अब एडिशनल सीपी से शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है।
काकादेव के गीता नगर में रहने वाले संजय टंडन ने बताया कि उनके अमेरिका से लौटे 85 वर्षीय चाचा डॉ. रमेश चंद्र टंडन उनके साथ रहते हैं। वह अमेरिका में डॉक्टर थे, लेकिन कुछ समय से उनके साथ ही हैं। रमेश चंद्र टंडन के मोबाइल पर 26 अगस्त 2024 को एक वॉट्सऐप कॉल आई। फोन करने वाले ने अपना नाम अजय बंसल बताया। कहा कि आपके खिलाफ इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, इसके जांच अधिकारी आईपीएस राहुल यादव हैं। जांच से जुड़ा लेटर सीबीआई ऑफिसर विराज कुमार की ओर से जारी किया गया था। जिसे वॉट्सऐप पर भेजा गया। इसके बाद डॉक्टर से 80 लाख 86 हजार रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था।
संजय ने मामले में साइबर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद साइबर थाना ने जांच की तो ठगों के खाते में 3.71 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिया था।
डा. रमेश टंडन ने 9 सितंबर 2024 को उक्त फ्रीज धनराशि से ठगी की रकम वापस करने को प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने भी मामले में ठगी की रकम वापस करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट का आदेश लेकर पीड़ित साइबर थाने पहुंचा तो विवेचक प्रदीप ने बताया कि आपकी ठगी की पूरी रकम रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए 27 लाख रुपए की डिमांड रखी। कहा कि अब आप इसके लिए तत्कालीन एसीपी क्राइम मो. मोहसिन खान से बात कर लीजिए। एसीपी से मिलने पर उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी प्रदीप ने जो कहा है उसे पूरा करा दीजिए। आपकी ठगी की पूरी रकम खाते में वापस पहुंच जाएगी। पीड़ित ने डिमांड पूरी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद साइबर थाना ने कोर्ट के आदेश के बाद भी साइबर ठग के खाते से पंजाब के एक ठगी के मामले में पूरी रकम को रिलीज कर दिया।
पीड़ित ने मामले में कंटेम्ट ऑफ कोर्ट दाखिल की तो अब कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नरेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने मामले में मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके चलते उन्होंने विवेचक प्रदीप और तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एडिशनल सीपी विनोद सिंह को तहरीर दी है। उन्होंने मामले में क्राइमब्रांच के अफसरों को तलब किया है। अफसरों का पक्ष जानने के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
एडिशनल सीपी विनोद कुमार सिंह के मुताबिक मामले में जांच की जा रही है। अगर पीड़ित के आरोप सही पाए गए तो मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। फिलहाल क्राइमब्रांच के अफसरों को दस्तावेज के साथ तलब किया गया है।