February 27, 2026

संवाददाता 

कानपुर । दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बीरपाल ने बताया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नई समय-सीमा निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विश्वविद्यालयों और एफिलियेटिंग एजेंसियों को अपने यहां अध्ययनरत वास्तविक छात्रों का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। सत्यापन के दौरान अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों और संस्थानों को ब्लॉक किया जाएगा। साथ ही वर्गवार छात्र संख्या की प्रमाणिकता डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापित की जाएगी। इसके बाद जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति संदिग्ध और अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के प्रकरणों पर निर्णय लेगी। जनपद स्तर के विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डाटा लॉक किया जाएगा। लॉक किए गए डाटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई द्वारा मांग सृजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार छात्रवृत्ति की धनराशि पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के आधार सीडेड और एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

जारी समय-सारिणी के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा सत्यापन और ब्लॉकिंग की प्रक्रिया 21 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगी। वहीं जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करने की कार्यवाही 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद 11 मार्च को मांग सृजन किया जाएगा और 16 मार्च 2026 तक छात्र-छात्राओं के खातों में धनराशि अंतरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जनपद की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सभी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके।

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