March 10, 2026

संवाददाता
कानपुर।
नगर में संपत्ति की खरीद-फरोख्त अब महंगी हो गई है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि उप निबन्धक कार्यालयों सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, नर्वल, बिल्हौर और घाटमपुर की पुनरीक्षित सर्किल दरें 5 सितम्बर शुक्रवार से लागू कर दी गई हैं।
इन दरों के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर 9 अगस्त से 21 अगस्त तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। कुल 75 आपत्तियां मिलने के बाद 22 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपत्ति निस्तारण बैठक आयोजित हुई। आवश्यक संशोधन के बाद नई दरें प्रभावी कर दी गईं।
आवासीय संपत्तियों के लिए 4 तल तक के बहुमंजिला भवनों में 30 से 60% तक मूल्य ह्रास की अनुमति होगी।
कॉमन सुविधा शुल्क, जो पहले 18% अनिवार्य था, समाप्त कर दिया गया है।
बड़े अकृषक भूखण्डों में अब 1000-2000 वर्गमीटर तक 20%, 2000-3000 वर्गमीटर तक 25% और 3000 वर्गमीटर से अधिक पर 30% मूल्य ह्रास दिया जाएगा।
वाणिज्यिक निर्माण और फार्म हाउस के लिए फार्म हाउस संपत्तियों का मूल्यांकन नई व्यवस्था से होगा, कृषि भूमि निर्धारित दर पर और अकृषक भूमि अकृषक दर पर होगा। इसके आलावा कृषि भूमि का 0.102 हेक्टेयर तक मूल्यांकन तीन गुना दर से किया जाएगा।
दुकानों और वाणिज्यिक निर्माणों के मूल्यांकन में भी बदलाव किया गया है। कार्पेट एरिया के मूल्यांकन में मूल्य ह्रास की सीमा 10-20% कर दी गई है।
नई सर्किल दरों से उप निबन्धक कार्यालयों में संपत्तियों के औसत मूल्य में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। सदर प्रथम में 26.75%, सदर द्वितीय में 34.27%, सदर तृतीय में 34.99%, सदर चतुर्थ में 28.83%, नर्वल में 31.66%, बिल्हौर में 22.90%, घाटमपुर में 27.20% की वृद्धि हुई हैं।