February 27, 2026

आ स. संवाददाता 
कानपुर।
नगर निगम कर्मचारी की मौत के बाद मृतक आश्रित कोटे में बेटे को नौकरी न देने के मामले में नगर आयुक्त सुधीर कुमार हाईकोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल न करने और पेश न होने पर होईकोर्ट ने नगर आयुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था।
इस मामले में अपर नगर आयुक्त आवेश खान ने बताया कि राजकुमार स्वास्थ्य विभाग में जोन 1 के  वार्ड संख्या-84 में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 1 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके बेट गोलू ने मृतक आश्रित में नौकरी के लिए आवेदन किया था। नियुक्ति न दिए जाने को लेकर गोलू ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया था। नगर आयुक्त ने हाईकोर्ट में पेश होकर गोलू के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का हवाला दिया और रिपोर्ट होईकोर्ट में पेश की।
नगर आयुक्त ने बताया कि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कानपुर पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि गोलू के खिलाफ चमनगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इसलिए वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 

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