November 21, 2024

आ स. संवाददाता 

कानपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने सूचित किया है कि दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत किसी दम्पति मे  युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000, युवती के दिव्यांग होने पर 20000 तथा दोनों के दिव्यांग होने की दशा में संयुक्त रूप से 35000 की धनराशि दिये जाने हेतु आवेदन मांगे गए है।

इस पुरस्कार को प्राप्त करने की पात्रता के बारे में उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। 

आवेदनकर्ता के पास मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे दिव्यांग ही इस पुरस्कार के पात्र होंगे जिनका विवाह विगत वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ है। 

विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के पात्र ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 

पात्रों को ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रति एवं वॉछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर मे जमा करने होंगे।