July 9, 2025

संवाददाता

कानपुर। बलात्कार के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने वाले आरोपी की एडीजे–22 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। साल 2020 से आरोपी किशोरी का उत्पीड़न कर रहा था। परिजनों ने बताया कि आरोपी दो बच्चों का पिता होने के बावजूद किशोरी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था।
रावतपुर थानाक्षेत्र निवासी कक्षा 9 की छात्रा के साथ काकादेव पुरानी बस्ती निवासी जावेद खान ने शादी का झांसा देकर रेप की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने कल्याणपुर थाने में शिकायत की। जिसके बाद परिजनों ने लोकलाज के कारण आरोपी से समझौता कर लिया।
इसके बाद जावेद की शादी हो गई और उसके दो बच्चे भी है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि शादी होने के बावजूद जावेद उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था। जिस पर परिजनों ने रावतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
आरोपी जावेद खान ने एडीजे–22 रघुवर सिंह की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मोहित बाजपेई ने बताया कि आरोपी की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।