November 21, 2024

कानपुर। नगर में निर्धारित किए गए जमीनों के संशोधित सर्किल रेट पर ही बुधवार से रजिस्ट्रियां शुरु हो गयी हैं। जिससे  अब लोगों को राहत मिल गयी है। नौ साल बाद बढाए गए सर्किल रेट पर उद्यमी, फ्लैट मालिक और किसानों को दिए गए झटकों को जिला प्रशासन ने अधिवक्ता विरोध के चलते वापस ले लिया है। मामले में आई 34 नई आपत्तियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने निस्तारित करके संशोधित दरों पर रजिस्ट्री करने का आदेश जारी किये थे जिनको बुधवार से ही लागू कर दिया गया है। किए गए संशोधनों को जिला प्रशासन ने एनआईसी की वेबसाइट पर डाल दिया है।छोटे व बड़े फ्लैटों के मूल्यांकन व्यवस्था एक तरह से फ्लैट के मूल्यांकन में पूरे भूखंड की वैल्यू, निर्माण के मूल्य और कॉमन फैसिलिटी को भी शामिल कर लिया गया था। इससे फ्लैट की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई थी। भूखंड का अनुपातिक मूल्य, फ्लैट निर्माण दर और कॉमन फैसिलिटी 18 फीसदी लिया जाएगा।फ्लैट के निर्माण का मूल्यांकन सुपर बिल्टअप एरिया के स्थान पर अब बिल्टअप एरिया से होगा चार मंजिल तक बहुमंजिले भवन और चार मंजिल से अधिक बहुमंजिले भवन के मूल्यांकन की व्यवस्था एक समान कर दी गई है।फ्लैट के बगल में व्यावसायिक गतिविधि हो तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। आवासीय परिसर में अगर  कामर्शियल गतिविधि भी  हो रही है तो 20 फीसदी अतिरिक्त पैसा लगेगा।अगर दोनों तरफ कामर्शियल गतिविधि हो रही है तो 40 फीसदी अतिरिक्त लगेगा। आवासीय परिसर के 50 मीटर के दायरे में अगर पांच या पांच से अधिक कामर्शियल संपत्तियां व गतिविधि हो रही है तो 10 फीसदी अतिरिक्त लगेगा।कुछ दिन पहले किसानों को दिए गए सबसे बड़े झटके को भी वापस लिया गया है। अब नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 10 बिस्वा तक कृषि जमीन खरीदने पर आवासीय दर ही लगेगी। 10 से 20 बिस्वा तक 60 फीसदी अतिरिक्त कृषि दर और 20 बिस्वा से ऊपर की जमीन होने पर पूरी जमीन पर सामान्य कृषि की दर लगेगी।इससे पहले 10 बिस्वा तक आवासीय, 10 से 15 बिस्वा तक खरीद पर 70 फीसदी अतिरिक्त और 15 से 20 बिस्वा की खरीद पर 50 फीसदी तक कृषि की दर से रेट चुकाने का प्रावधान कर दिया था।फार्म हाउस के मूल्यांकन में भी बदलाव हुआ है। अब 2500 वर्गमीटर तक आवासीय दर लगेगी। 2500 वर्गमीटर से अधिक की खेती पर पूरी जमीन पर 100 फीसदी खेती की दर से लिया जाएगा।व्यापार नगर, इस्पात नगर और न्यू ट्रांसपोर्टर नगर में जमीन खरीदने पर सिर्फ 30 फीसदी की वृद्धि होगी। पहले 60 फीसदी की थी। लालबंगला कैंट से हरजेंदर नगर समेत कई सेगमेंट रोड व सामान्य रोड की दरों की असमानता को भी गई जगह बदला जाएगा।अफसरों ने नए उद्योग लगाने वालों को तगड़ा झटका दिया था। 1200 वर्गमीटर से ऊपर की औद्योगिक जमीन खरीदने वाले उद्यमियों को मिलने वाली पूरी संपत्ति पर 40 फीसदी की छूट को खत्म कर दिया था।1200 मीटर तक सामान्य आवासीय दर से भुगतान करना था। अब बदलाव में 1000 वर्गमीटर तक औद्योगिक भूखंड खरीदने पर आवासीय दर लगेगी। अगर 1000 वर्गमीटर से ज्यादा की जमीन खरीदी जाती है तो पूरी खरीद पर 40 फीसदी छूट मिलेगी।अभी तक आबादी से सटी खेती की जमीन को लेकर तीन स्लैब जारी की गई थी। इसमें आबादी से सटी पर 60 फीसदी अतिरिक्त, सटी के अलावा 50 मीटर अंदर तक 50 फीसदी और सटी के अलावा 200 मीटर तक 50 फीसदी अतिरिक्त कृषि की दर चुकानी पड़ती थी। अब सिर्फ दो स्लैब चलेगी।आबादी से सटी खेती की जमीन पर 60 फीसदी अतिरिक्त कृषि दर और 200 मीटर अंदर तक 50 फीसदी की अतिरिक्त दर चुकानी होगी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 60 फीसदी अतिरिक्त देकर खरीदी जा सकेगी। बिल्हौर तहसील के तीन गांव हृदयपुर, मकनपुर और रौगांव को अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल कर दिया गया।मामले में एआईजी स्टाम्प श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि सामान्य संशोधन समेत हर तरह की आपत्तियों को निस्तारित करके नई संशोधित दर लागू कर दी गई है। उसको एनआईसी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। किए गए संशोधन पर बुधवार से रजिस्ट्रियां होंगी।