
आ स. संवाददाता
कानपुर। प्रदेश के सभी निकायों में बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब प्राइवेट अस्पतालों को भी बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाकर देना होगा। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक प्राइवेट अस्पतालों को यह व्यवस्था लागू करने का वक्त दिया गया है।
शासन ने अब बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट के लिए नई व्यवस्था भी लागू की है। नगर निगम द्वारा जारी पुराने व हाथ से लिखे बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट को नया बनवाया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकेगा। इसमें एसडीएम के आदेश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब अस्पताल डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर सकेंगे।
बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट में अब क्यूआर कोड भी लगा हुआ मिलेगा। इसकी सत्यता की जांच भी अब इसी से होगी। निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार शीतल वर्मा ने निकायों को पत्र जारी कर बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाने को लेकर लापरवाही न बरते जाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
फर्जी बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट पकड़े जाने को लेकर अब एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कानपुर में बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को जोनल कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। नई प्रक्रिया लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके लिए लोगों को नगर निगम के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।
नई व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाएगा। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ ही अस्पतालों को कर्मचारी भी नियुक्त करने होंगे। नगर निगम में सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन व ऑफलाइन भी जमा करने होंगे।
नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि नए नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा।