March 3, 2026

संवाददाता
कानपुर।
उ. प्र. सरकार ने 41 हजार से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकाली है। सरकार ने भर्ती कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपी है। बोर्ड ने 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे अधिक पद कानपुर में और सबसे कम पद भदोही में हैं।
प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 1.18 लाख पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में 73 हजार कार्यरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून माह में होमगार्ड भर्ती करने का निर्देश दिया था।
उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है।
आवेदन के समय हाई स्कूल की मार्कशीट या प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है, ताकि शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि की जा सके। सामान्य, ईडब्ल्यूएस व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को केवल 300 रुपए जमा करने होंगे।
भर्ती बोर्ड के अनुसार, सामान्य व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी 18 से 30 साल तक की उम्र के आवेदन कर सकते हैं।
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पांच वर्ष की छूट दी गई है। ये 35 साल की उम्र भी में आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों (ओबीसी, एससी, एसटी) को अधिकतम आयु सीमा में छूट शासन के नियमों के अनुसार मिलेगी।
शासनादेश के अनुसार, लिखित परीक्षा 100 नंबरों की होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तय करेगा।
फिजिकल परीक्षा पास करने के लिए पुरुषों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जबकि महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। जो अभ्यर्थी समय के अंदर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे वे एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।
अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जिलावार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिले में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जिले स्तर पर डीएम या डीएम की ओर से नामित किसी डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। इसमें एसपी या एसपी की ओर से नामित कोई डिप्टी एसपी सदस्य होगा। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक व सीएमओ या उनकी ओर से नामित राजपत्रित अधिकारी व चिकित्साधिकारी सदस्य होगा।