
संवाददाता
कानपुर। अपर श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र पी.के. सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पूर्व में स्थापित नवीन निरीक्षण प्रणाली को अवक्रमित करते हुये औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली, थर्ड पार्टी निरीक्षण (ऑडिट) की व्यवस्था स्थापित की है, जिसके अनुसार कारखानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम एवं उच्च जोखिम में विभक्त किया गया है। कम जोखिम वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, ऑडिट थर्ड पार्टी द्वारा कराये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू करते हुये श्रम कानून ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म एवं तकनीकी ऑडिटर फर्म की परिभाषा, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पात्रता शासनादेश में उल्लिखित है। तत्सम्बन्ध में पात्र, इच्छुक संस्थाओं द्वारा उक्त शासनादेश में निहित निर्धारित प्रपत्रों पर पूर्णरूपेण भरे हुये एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन पत्र इस कार्यालय की ईमेल आईडी पर एवं ऑफलाइन आवेदन श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर को प्रशासनिक अधिकारी (प्रवर्तन) के नाम से प्रेषित किये जा सकते हैं, जो कार्यालय में दिनांक-09 मार्च, 2026 की सायं 06.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि, समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।
अपर श्रमायुक्त ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों का कार्यालय स्तर पर आवश्यक परीक्षणोंपरान्त पात्र संस्था को श्रम कानून ऑडिटर फर्म, तकनीकी ऑडिटर फर्म के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये इम्पेनलमेंट किया जायेगा। तदोपरांत मान्यता प्राप्त, इम्पेनल्ड संस्था को विभाग के पक्ष में 1,00,000 रुपए सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ सुरक्षा धनराशि जमा नहीं की जाएगी ।






