आ स. संवाददाता
कानपुर। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के रहने के लिए निवास की आवश्यकता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है।घरों की आवश्यकता को देखते भवन निर्माण भी तेज गति से बढ़ रहा है। किसी भी भवन के निर्माण के लिए शासन के कुछ आवश्यक नियम है, जिनका पालन किया जाना अति आवश्यक है। सबसे पहले नगर के विकास प्राधिकरण से निर्मित किये जाने वाले भवन का मानचित्र स्वीकृति करवाना प्राथमिक है। बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया भवन निर्माण अवैध की श्रेणी में आता है। जिसके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करता है।
नगर में मनमाने ढंग से चल रहे और कानपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त के बिना बनाये जा रहे अवैध निर्माणो के खिलाफ सख्त कार्रवाही करते हुए प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने दो निर्माणाधीन भवनो को सील करके बड़ी कार्रवाही की है।
आज प्रवर्तन दस्ते ने पहले थाना किदवई नगर में साकेत नगर, कानपुर नगर के भवन संख्या -127/467 में चल रहे निर्माण को रुकवाकर सील कर दिया।
कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग के दस्ते ने इसके बाद थाना हनुमंत बिहार के अन्तर्गत भवन संख्या-193, डब्लू-ब्लाक, केशव नगर, कानपुर नगर में किये जा रहे निर्माण को बंद करवाकर भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की ।
इन दोनों अवैध निर्माणो को सील किये जाने की कार्यवाही में विशेष कार्याधिकारी प्रवर्तन, जोन 3 के साथ विभाग के सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं अन्य सम्बन्धित प्रवर्तन दल के कर्मचारी मौजूद थे ।