March 12, 2025

आ स. संवाददाता 
कानपुर।
प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय की जमानत अर्जी पर एडीजे-12 की कोर्ट में बहस हुई। विवचेक ने केस डायरी व रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा तो बचाव पक्ष ने तत्काल अंतरिम जमानत अर्जी दी। अब कोर्ट ने नौ दिसंबर को दोनों अर्जियों का निस्तारण करने का निर्णय लिया है।पुलिस रिपोर्ट के दाखिले में देरी होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
नजीराबाद थाने में भाजपा नेता व अधिवक्ता मीनाक्षी गुप्ता ने कुशाग्र पांडेय के साथ ही प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, अधिवक्ता अमित शर्मा समेत अन्य के खिलाफ मकान कब्जाने और रंगदारी मांगने समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।
इस केस में कुशाग्र ने एडीजे-12 की कोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल की थी, जिसकी न्यायालय में सुनवाई हुई। 

न्यायालय में नजीराबाद थाने के विवचेक शुभम सिंह ने सबसे पहले अर्जी देकर कहा कि केस डायरी और रिपोर्ट समय कम होने की वजह से नहीं भेजी जा सकी। इसलिए विवेचना के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाए।

इस पर बचाव पक्ष ने अग्रिम जमानत की सुनवाई तक अंतरिम जमानत अर्जी मांगी। जिसका बचाव पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी और एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने विरोध करते हुए कहा कि 482 बीएनएस में अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर फैसला नौ दिसंबर को करने का आदेश दिया। अब 9 दिसंबर को अग्रिम जमानत पर फैसला होगा।