कानपुर।आगजनी मामले में जेल में सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई प्रक्रिया पूरी हुयी हालांकि इस मामले पर बहस नहीं हो सकी। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। अब 27 को इरफान सोलंकी के वकील राज्य सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब पेश करेंगे।इरफान सोलंकी ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफानामा दाखिल किया गया है। इरफान सोलंकी की तरफ से अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है।इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इससे पहले की सुनवाई में इरफान सोलंकी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट ने दो हफ्ते में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार इस मामले में जवाब दाखिल कर चुकी है। कोर्ट में अब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे।सीसामऊ विधानसभा से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को एमपी – एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा रद्द करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है।इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सजा के कारण विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई है। यदि सजा पर रोक की राहत मिलती है तो विधायकी वापस हो सकती है। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है। सोलंकी सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। सजा के बाद विधायकी छिन गई है।और वह अभी महाराजगंज जेल में बंद है।बतातें चलें कि नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था।