February 5, 2025

आ.सं.

कानपुर। नगर में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उददेश्यी में अब जिलाधिकारी महत्ती  भूमिका निभाने की दिशा तय करने में जुट गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अब नगर में वाहनों पर सवार चालको को बिना हेलमेट पेट्रोल न दिए जाने के लिए जिलाधिकारी ने परिवहन आयुक्त,को पत्र भेजकर यह अपेक्षा जतायी है। पत्र में यह अंकित है कि दो पहिया सवार वाहन चालकों को 26 जनवरी से नगर के किसी भी पेट्रेाल पम्पी से पेट्रोल नही मिल सकेगा। नगर में अब “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम उ०प्र० मोटर यान नियमावली के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेडगियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।इस सम्बन्ध में जनपद- कानपुर नगर में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी सात दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे, किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी निश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में उनके फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।जिलाधिकारी ने इन नियमों का पालन कडायी से करवाये जाने के यह निर्देश भी जारी किए है।

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