संवाददाता।
कानपुर। नगर में 103 मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए 83 लाख रुपए की आरसी जारी की गई है। यह सभी एडीएम सिटी कोर्ट की ओर से लगाए गए जुर्माने को जमा नहीं कर रहे थे। एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार के मुताबिक संबंधित तहसीलों को भेजकर रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। छापेमारी, महीनों बाद आई जांच रिपोर्ट और जुर्माने को वसूलने में नाकाम प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका असर यह रहा कि जुर्माने लगने के बाद भी मिलावटखोर अर्थदंड जमा नहीं कर रहे हैं। एडीएम सिटी कोर्ट ने सख्ती बरतने हुए आरसी जारी की है। मिलावट के नमूने 2022 में लिए गए। जांच रिपोर्ट 2023 में आई और जुर्माना 2023 के अंतिम महीने में लगा। फिर जुर्माना जमा न होने पर 2024 में आरसी जारी हुई। इस बीच, दो साल में संबंधित मिलावटखोर ने कितना मिलावटी सामान बेचा होगा, यह बड़ा सवाल है। एडीएम कोर्ट ने पिछले चार साल में इन मिलावटखोरों पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ करीब दो करोड़ रुपये की आरसी काटी गई। लेकिन प्रशासनिक अफसर जुर्माना तक न वसूल सके। खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य एवं पेय पदार्थ को लेकर छापेमारी करता है। दुकानों से नमूने लेकर उन्हें लैब जांच के लिए भेजा जाता है। जांच रिपोर्ट आने का समय 14 दिन है। कम लैब का हवाला देकर यह सैंपल रिपोर्ट महीनों बाद आती है। करीब दो या इससे अधिक महीने बाद रिजल्ट फेल होने वाले प्रतिष्ठानों की सूची आती है।इसका एडीएम सिटी कोर्ट में केस चलता है। करीब दो से तीन महीने जुर्माना लगाने में लग जाता है। इसके बाद जुर्माना जमा करना होता है। जुर्माना अदा न करने के बाद एडीएम कोर्ट से आरसी जारी होती है।