November 22, 2024

संवाददाता।
कानपुर।
नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इरफान सोलंकी के वकील की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा कि वो भागेगे नहीं और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं कोर्ट में यूपी सरकार ने इरफान सोलंकी की जमानत का कड़ा विरोध किया। यूपी सरकार ने कहा कि अपराध के बाद ये फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए हवाई यात्रा करते थे। इसके सीसीटीवी सबूत भी मिले है। दरअसल, फर्जी आधार कार्ड रखने के मामले मे इरफान सोलंकी ने जमानत की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सपा विधायक को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इरफान सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। वहीं सपा विधायक के ओर से वकील आर बसंत ने उनका पक्ष रखा। इरफान सोलंकी के अलावा उनके भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि फर्जी आधार कार्ड के सहारे इरफान ने फरारी के दौरान दिल्ली से मुंबई तक अशरफ अली बनकर हवाई यात्रा की थी। इस मामले में इरफान सोलंकी के खिलाफ ग्वालटोली थाने में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा सपा विधायक पर महिला का घर फूंकने, गुंडा टैक्स मांगने का भी आरोप है। इरफान समेत पांच के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी एफआईआर दर्ज है। इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी भी जेल में बंद हैं। 

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