October 18, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में भी नए कानून के खिलाफ वाहन चालकों ने सोमवार को सुबह से ही हड़ताल शुरू कर दी। नए कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्ग दुर्घटना पर लाए जा रहे नए कानून को वापस लेने की मांग की। वर्तमान सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता में किए जा रहे संशोधन के तहत न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मार्ग दुर्घटना के बाद चालक के मौके से भागने पर दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर व्यावसायिक वाहन चालकों में असंतोष व्याप्त है। यूपी मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी इसको लेकर विरोध कर रहा है। मार्ग दुर्घटना को लेकर नए कानून के विरोध में टैंकर चालकों ने शनिवार से ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सोमवार को बिल्हौर , शिवराजपुर , अरौल , ककवन और चौबेपुर में यात्री एवं मालवाहक  वाहनों के चालकों ने हड़ताल कर दी। यात्रियों को ढोने वाले टेंपो , टैक्सी , कार , मैजिक एवं बसों आदि का संचालन ठप होने से सुबह से ही यात्री इधर-उधर भटकते नजर आए। वहीं वाहन चालकों की हड़ताल के चलते परिवहन निगम की बसों का भी संचालन ठप होने से परेशान यात्रियों ने सड़क से गुजर रहे इक्का-दुक्का माल वाहक वाहनों और ट्रेन का सहारा लिया। नए कानून के खिलाफ में हड़ताल कर रहे वाहन चालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाहन दुर्घटना पर बनाए गए नए कानून को वापस लेने की मांग की। 

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