संवाददाता।
कानपुर। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक के नाम दर्ज राइफल और पिस्टल के लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। कानपुर डीएम कोर्ट में सुनवाई के बाद लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया है। विधायक को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था। फिलहाल विधायक महाराजगंज जेल में बंद हैं विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी 4 महीने पहले ही अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित के साथ जाजमऊ थाने में सरेंडर कर चुकी हैं। सुनवाई के बाद अब दोनों ही शस्त्रों को निरस्त करने का फैसला सुनाया गया है। डीएम विशाख जी के मुताबिक लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था। विधायक ने चकेरी थाना के अंतर्गत पते पर दोनों लाइसेंस बनवाए थे। रिपोर्ट में विधायक को अपराधी किस्म का बताया गया है। ये भी बताया गया है कि विधायक लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट, झगड़ा फसाद, आगजनी, रंगदारी मांगना, हत्या का प्रयास, जमीनों पर अवैध कब्जा करने के अभ्यस्त अपराधी है। लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने डीएम को रिपोर्ट सौंपी थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से सपा विधायक के खिलाफ जो रिपोर्ट डीएम कोर्ट को भेजी गई थी, उसमें 18 मुकदमों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी प्रकरण से पहले सपा विधायक के खिलाफ छह नहीं बल्कि दस मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा वर्ष 2008 में उन्नाव के अचलगंज थाने में हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट, धमकी की धाराओं में दर्ज हुआ था। कानपुर में वर्ष 2010 में ग्वालटोली में पीआईएनएच एक्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक के खिलाफ बलवा की धाराओं में एक दो नहीं बल्कि सात मुकदमे दर्ज हैं।