संवाददाता।
कानपुर। नगर के चर्चित किसान रामबाबू सुसाइड केस में सोमवार को चकेरी पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता आशु उर्फ प्रियरंजन दिवाकर के ड्राइवर बबलू यादव के घर मुनादी कराते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। वहीं, दूसरे आरोपी भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान के घर कुर्की का नोटिस चश्पा करने के लिए मैनपुरी रवाना हो गई। एक महीना बीतने के बाद भी पुलिस किसान से धोखाधड़ी करके करोड़ों की जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी भाजपा नेता आशु दिवाकर उर्फ प्रियरंजन का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। चकेरी गांव में रहने वाले किसान की करोड़ों की जमीन हड़पने और फिर किसान सुसाइड केस के दो आरोपियों के घर चकेरी पुलिस ने धारा-82 यानी कि कुर्की का नोटिस चश्पा किया है। अब धारा-83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी टटियन झनाकां निवासी बबलू यादव सुसाइड कांड के बाद से फरार है। लगातार उसके घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके चलते पुलिस ने अब धारा-82 की कार्रवाई की है। कुर्की का नोटिस चस्पा करने के दौरान चकेरी पुलिस ने रविवार को आरोपित बबलू यादव के घर के बाहर डुगडुगी पिटवाकर पुलिस ने तीस दिन के भीतर हाजिर हो जाने की चेतावनी दी और नोट्स चस्पा किया। अब आरोपित के तीस दिन के भीतर हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ मामले में आरोपी मैनपुरी का भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान के खिलाफ भी 82 की कार्रवाई के लिए पुलिस की एक टीम मैनपुरी के लिए रवाना हो गई। एसीपी चकेरी अमरनाथ यादव ने बताया कि दोनों फरार आरोपियों के घर कुर्की से पहले की धारा-82 की कार्रवाई की गई है। जल्द ही कुर्की की कार्रवाई होगी। मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता आशु उर्फ प्रियरंजन दिवाकर को एक महीने बाद भी चकेरी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी है। बबलू और मैनपुरी का भाजपा नेता शिवम सिंह चौहान के खिलाफ तो पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी के कानूनी दांवपेंच के चलते हाईकोर्ट में दाखिल याचिका के चलते कुर्की की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। याचिका खारिज होने के बाद ही पुलिस आशु उर्फ प्रियरंजन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर सकेगी। चकेरी पुलिस ने इस केस में भाजपा नेता आशु उर्फ प्रियरंजन दिवाकर, आशु के गुर्गे व मैनपुर का भाजपा नेता शिवम चौहान, नोएडा में रहने वाले आशु के पार्टनर राहुल जैन, जितेंद्र, बबलू, मधुर पांडेय के खिलाफ धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने, साजिश रचने और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस राहुल जैन, मुधर पांडेय को जेल भेज चुकी है। जबकि अन्य सभी फरार चल रहे हैं।