October 19, 2024

संवाददाता।

कानपुर। नगर में पुलिस ने इरफान सोलंकी केस में गवाह को धमकी देने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। यह एफआईआर तब हुई जब इरफान के पार्टनर शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और जेल से बाहर आना था, लेकिन नई एफआईआर दर्ज होने पर शौकत को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसमें इरफान सोलंकी के भाई रिजवान और शौकत समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गवाह विष्णु सैनी ने जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।गूबा गार्डन कल्याणपुर में रहने वाले विष्णु सैनी को पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ चल रहे आगजनी के मामले में बतौर गवाह पेश किया था। उसने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली के खिलाफ कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। अब विष्णु ने गवाही देने पर जान से मारने की धमकी देने और रंगदारी मांगने को लेकर जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली समेत 12 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 26 अक्तूबर 2023 को विष्णु अपने मित्र राजू, पप्पू व कल्लू के साथ कचहरी किसी काम से गए थे। विष्णु ने बताया, “वहां पर रिजवान सोलंकी और शौकत अली एडीजे-11 की कोर्ट में पेशी पर आए थे। इस दौरान दोनों ने मुझे उंगली का इशारा करके बुलाया। जब मैं वहां गया तो शौकत ने धमकाते हुए कहा, मना करने के बाद भी तुमने गवाही दे दी। तेरी वजह से मैं और इरफान भी जेल में हैं। अब इस गवाही की कीमत तू देगा। अब तू मरेगा या तेरे परिवार के एक सदस्य की गिनती कम होगी। इतना ही नहीं धमकाते हुए कहा कि 7 नवंबर को जाजमऊ के अकील कंपाउंड में 5 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना। वहां तुमको मेरे लोग मिलेंगे रुपए उनके सुपुर्द कर देना। अब चाहे किडनी बेचो या लीवर बेचो, चाहे बीवी के जेवर, घर मकान बेचकर रुपए का इंतजाम करना। हमे तो सिर्फ रुपए से मतलब है। अगर रुपए नहीं मिले तो मारकर तुमको मिसाल बना देंगे।” धमकी से सहमे विष्णु ने बताया, मैं सिर्फ सिर्फ 41 हजार का इंतजाम कर सका और बताए ठिकाने पर रंगदारी देने पहुंचा था। वहां मौजूद शौकत के आदमियों ने रुपए लेकर कहा, इसमें 4.60 लाख रुपए कम हैं। धमकाते हुए कहा कि शौकत भाई ने जो कहा था अब तुम्हारे परिवार के साथ वही होगा। हम तो हुकुम के गुलाम हैं। शौकत और रिजवान भाई ने कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो मार देना, नजीर बन जाएगी। इस दौरान आरोपियों के एक साथी ने तमंचा निकालकर कनपटी पर अड़ाकर ट्रिगर दबाया, लेकिन फायर मिस हो गया। इसके बाद तमंचे की बट और डंडे से पीटा। और कहा कि अबकी दिवाली तुम नहीं देख पाओगे। विष्णु की तहरीर पर जाजमऊ थाने की पुलिस ने शौकत पहलवान और रिजवान सोलंकी समेत 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जाजमऊ पुलिस के मुताबिक, शौकत अली, रिजवान सोलंकी, आसिफ जहां, मेराजुल हसन, मोबिन अहमद, अब्दुल माजिद, दिलशाद अंसारी, मोहम्मद नईम, इश्तियाक गद्दा, मरगूब आलम व दो अज्ञात पर बलवा, जान से मारने का प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, षड्यंत्र रचना आदि के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह एफआईआर तब दर्ज हुई जब शौकत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और उसे बुधवार को जेल से रिहा होना था। मगर उससे पहले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट से रिमांड लेकर उसे जेल में दाखिल कर दिया। फिलहाल शौकत अली को जेल में ही रहना होगा। जमानत मिलने की खुशी पर शौकत का परिवार उसे लेने के लिए जेल के बाहर पहुंच गया था। लेकिन इस दौरान नए मुकदमा दर्ज होने और फिर उस मामले में अब शौकत को जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद परिवार के लोगों ने जेल के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। शौकत अली की पत्नी आयशा बेगम ने बताया, कानून उनकी मदद कर रहा है मगर पुलिस प्रशासन उनके शौहर को जबरन प्रताड़ित करने के लिए झूठे मुकदमे में फंसा रही है। उन्होंने बताया, 31 अक्तूबर को हाईकोर्ट से शौकत अली की जमानत हो गई थी। बुधवार को ही रिहाई परवाना कोर्ट से जेल पहुंचा। शौकत को रात में जेल से बाहर आना था। इससे पहले ही पुलिस ने साजिश के तहत एक और एफआईआर दर्ज करा दी और अब उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।

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