
आ स. संवाददाता
कानपुर। लेन-देन के विवाद में किशोर की हत्या का प्रयास करने के मामले में कानपुर कोर्ट ने युवक को 7 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी युवक नफीस बरगला कर किशोर को अपने साथ ले गया और नशीला जूस पिला कर उसे बेहोश कर दिया। होश में आने पर रस्सी से गला घोंटा और मरा समझ कर वैन में लेकर आ गया। होश में आने पर किशोर कार की खिड़की से फांद कर भाग निकला और परिजनों को आपबीती बताई।
साकेत नगर निवासी गोपाल कृष्ण गुप्ता ने 31 मार्च 2012 को किदवई नगर थाने में बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उनका बेटा शिवम गुप्ता सुबह घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं आया। एक अप्रैल रात बेटा घर लौटा तो उसने बताया कि अनवरगंज रेलवे कालोनी निवासी मो. नफीस उसे स्कूटी लाने के बहाने ले गया था।
शिवम ने बताया कि वह साकेत नगर स्थित पीपीएम हॉस्पिटल भाई के पास जा रहा था। इस दौरान नफीस आया और परमपुरवा से स्कूटी लाने की बात कह कर उसे ले गया। शिवम के मुताबिक परमपुरवा पहुंचने पर नफीस ने रामादेवी से स्कूटी लेने की बात कह कर उसे कार से ले गया। रामादेवी में नफीस ने उसे जूस पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया।
पीड़ित किशोर के मुताबिक होश में आने पर नफीस कार की पिछली सीट पर आया और रस्सी से उसका गला कस दिया। जिसके बाद वह बेहोश हो गया। नफीस उसे मरा हुआ समझ कर अनवरगंज स्टेशन पहुंचा और गाड़ी खड़ा कर घर चला गया। होश में आने पर शिवम कार का शीशा तोड़ कर किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई।
परिजनों ने नफीस के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे–20 नीलांजना की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी संजय झा ने बताया कि नफीस पुरानी गाड़ियों की खरीद–फरोख्त का काम करता था, जिसमें शिवम उसका पार्टनर था। दोनों के बीच लेन-देन को लेकर विवाद हो गया था, जिस पर नफीस ने घटना को अंजाम दिया।
अभियोजन की ओर से 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी नफीस को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद व 6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।