कानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर लंदन में रहने वाले इन्जीनियर पति ने पहले पत्नी को वापस घर भेजा लेकिन ठीक उसके पीछे ही फोन पर ही तीन तलाक को भी। इन्जीनियर पति के खिलाफ महिला और उसके परिजनों ने चमनगंज दहेज प्रथा के साथ ही विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी है। प्रेम नगर चमनगंज में रहने वाली महिला ने चमनगंज थाने में पति और ससुरालियों के खिलाफ रविवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है। चमनगंज में रहने वाली पत्नी को लंदन में रहने वाले इंजीनियर पति ने निकाह के महज 9 महीने बाद ही तीन तलाक दे दिया जिसकी रविवार को पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। प्रेम नगर में रहने वाली गुलनाज अंसारी ने बताया कि उसका निकाह 9 महीने पहले बलिया निवासी आईटी इंजीनियर आसिफ जमाल अंसारी से हुआ था। पिता ने निकाह में लगभग 30 लाख खर्च किये थे, निकाह के बाद पति उन्हें अपने मूल निवास जेपी नगर गरवार रोड बलिया ले गया था। प्रार्थिनी के पति लंदन मे आई टी सेक्टर में इन्जीनियर के पद पर कार्यरत है। निकाह के बाद से ही पति और ससुरालियों ने दहेज को लेकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया था।पति मार्च 2024 में बलिया आया तो उसने भी प्रार्थिनी को मारा पीटा था।मायके वाले और समाज के लोगों ने दबाव बनाया तो 4 जुलाई 2024 को प्रार्थिनी के पति ने उसका टिकट कराकर उसे लंदन बुला लिया।प्रताड़ना लंदन में भी खत्म नहीं हुई और उसके साथ आए दिन मारपीट करना व क्रूरता करता था। धमकी देता था कि मैं तुम्हे तलाक देकर दूसरा निकाह करूंगा। गुलनाज ने अपने मायके वालों को प्रताड़ना की जानकारी दी तो उसे पति ने 06.08.2024 को लंदन से वापस इंडिया भेज दिया। उसका वीजा भी लंदन से कैंसिल करा दिया।जब प्रार्थिनी अपने ससुराल बलिया गयी तो उसके सास ससुर और अधिक क्रूरता का व्यवहार करने लगे और मारपीट करते थे। ससुरालियों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर मायके वाले 27 अगस्त 2024 को बलिया से कानपुर वापस ले आए।गुलनाज ने बताया कि मायके पहुंचते ही लंदन में मौजूद पति आसिफ जमाल अंसारी का फोन आया। इसके बाद पति ने फोन पर ही उसे तलाक…तलाक…तलाक…बोलकर तीन तलाक दे दिया। जब प्रार्थिनी ने इसका विरोध किया तो धमकी दी और कहा कि अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वह लंदन में है उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुलनाज की तहरीर पर चमनगंज पुलिस ने पति आसिफ जमाल अंसारी, सास अंजुम आरा और ससुर रफाकत हुसैन के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम-2019 समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।