
आ स. संवाददाता
कानपुर। अर्मापुर में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने पर न्यायालय ने आरोपी पति और सास–ससुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी पति को 10 साल व सास–ससुर को 7–7 साल जेल की सजा सुनाई।
ससुरालीजन विवाहिता को कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे। शादी के 7 महीने बाद ही विवाहिता फंदे पर लटकी मिली थी। मृतका के पिता ने पति व सास–ससुर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
लक्ष्मी नारायन ने अपनी बेटी निशा की शादी अर्मापुर निवासी विष्णु झा के संग की थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुरालीजन दहेज में कार की मांग करने लगे थे। असमर्थता जताने पर प्रताड़ित करते थे। सुसरालीजनों ने बेटी को मारपीट कर फंदे से लटका दिया था ।
मृतका के पिता ने पति विष्णु झा, ससुर दाउदयाल व सास राजकुमारी के खिलाफ अर्मापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। एडीजीसी ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए थे। इस दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति विष्णु झा, ससुर दाउदयाल और सास राजकुमारी को दोषी करार देते हुए कारावास के साथ ही 48 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।