कानपुर। कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमों में अब उनको थोडी राहत मिलनी शुरु हो गयी है पहले तो परेड स्थित क्रिस्टल पार्किंग में कार सवार युवक से वसूली के मुकदमे में जमानत मिली इसके बाद पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष को एक और मामले में राहत मिल गयी है। बर्रा थाने में शराब ठेका संचालक से रंगदारी वसूलने के मामले में दर्ज मुकदमे में प्रभारी सीजेएम की कोर्ट ने अवनीश की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।जरौली फेस-दो निवासी दीपू द्विवेदी का हरदेव नगर में देशी शराब ठेका है। दीपू का आरोप है कि अवनीश ने ढाई महीने पहले उन्हें फोन कर गुलाबी बिल्डिंग बुलाया, जहां कुछ पत्रकार, खड़े थे। अवनीश ने उनसे 25 हजार रुपये मांगे, पैसे न देने पर धमकाया था।पीड़ित ने अवनीश दीक्षित समेत उसके साथियों के खिलाफ बर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं अवनीश के अधिवक्ता की ओर से मामले में जमानत अर्जी दाखिल की गई। सोमवार को मामले की सुनवाई प्रभारी सीजेएम आशीष कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी अवनीश की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
नीरज अवस्थी की जमानत पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित
लाल कॉलोनी निवासी राबिया बेगम ने जमीन कब्जाने के प्रयास में प्रेस क्लब के पूर्व उपाध्यक्ष नीरज अवस्थी, मुंतजिर अंसारी के खिलाफ किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने नीरज व मुंतजिर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।आरोपियों ने एडीजे-6 कमलेश कुमार पाठक की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सोमवार को मामले में सुनवाई की गई। जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने बहस के बाद नीरज व मुंतजिर की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया।