January 25, 2026

संवाददाता
कानपुर। 
बिल्हौर तहसील क्षेत्र के देवीपुर सराय गांव में मृत व्यक्ति के नाम से जमीन का फर्जी बैनामा कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 11 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हो चुके व्यक्ति के नाम पर जमीन बेचने का आरोप लगाते हुए मृतक के बेटे ने महिला अधिवक्ता सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
देवीपुर सराय गांव निवासी अधिवक्ता सूर्य कुमार मिश्रा ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह वर्तमान में बर्रा, कानपुर में रहकर विधि व्यवसाय करते हैं। उनके पिता स्वर्गीय राम भजन उर्फ कृष्ण स्वरूप का निधन वर्ष 2014 में हो चुका है।
पीड़ित के अनुसार गांव में उनके पिता के नाम दर्ज गाटा संख्या 161, रकबा 0.1970 हेक्टेयर भूमि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके मृतक पिता की जगह प्रस्तुत होकर 10 मार्च 2025 को बिल्हौर उप निबंधक कार्यालय में अलौलापुर गांव निवासी अरविंद कुमार के नाम विक्रय कर बैनामा करा दिया।
बैनामा दस्तावेज में गवाह के रूप में अलौलापुर गांव निवासी सरदार सिंह पुत्र सुखवासी लाल और सत्यम गौतम पुत्र छोटेलाल के नाम दर्ज हैं। पीड़ित का कहना है कि यह पूरा खेल सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके रचा गया है। पीड़ित अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले में एक महिला अधिवक्ता की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनकी संलिप्तता की आशंका जताई गई है।
मामला सामने आने के बाद सूर्यकुमार मिश्रा ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। इसके बाद जांच एसीपी को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिवराजपुर पुलिस ने क्रेता अरविंद कुमार, दोनों गवाहों, महिला अधिवक्ता और एक अज्ञात व्यक्ति सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 

पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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