November 22, 2024

संवाददाता।
कानपुर। नगर मे सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में 9वीं बार फैसला टल गया है। जाजमऊ आगजनी मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था। कोर्ट ने अब फैसले के लिए 27 मई की तारीख दी है। इरफान को भी जेल से तलब किया गया है। बता दें कि 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी। इसके बाद अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा। इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था। नौ मई को सभी पक्षों की लिखित बहस भी कोर्ट में दाखिल हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी। डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि सोमवार को कुछ कारणों से फैसला नहीं आ सका। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में इरफान को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर उन्हें 27 मई को तलब करने का आदेश दिया है। 27 मई को इरफान समेत सभी आरोपी कोर्ट पहुंचेंगे और तब कोर्ट फैसला सुनाएगी। जाजमऊ की रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी, जिसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पांच आरोपियों इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो. शरीफ व इसराइल आटे वाला के मुकदमे में सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुकदमे में अब कोर्ट को फैसला सुनाना है।

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